आज के डिजिटल टैक्स सिस्टम में E-Way Bill का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, खासकर जब सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। अगर आप महाराष्ट्र (Maharashtra) में व्यापार करते हैं या वहां से/वहां तक माल की सप्लाई करते हैं, तो Maharashtra E-Way Bill Limit को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है।

इस ब्लॉग में हम जानेंगे
महाराष्ट्र में E-Way Bill कब जरूरी है
Maharashtra E-Way Bill Limit कितनी है
Inter-State और Intra-State नियम
E-Way Bill क्या होता है?
E-Way Bill (Electronic Way Bill) एक ऑनलाइन डॉक्युमेंट है, जो GST पोर्टल पर तब बनाया जाता है जब किसी माल (Goods) की वैल्यू तय सीमा से ज्यादा होती है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
Maharashtra E-Way Bill Limit क्या है?
Maharashtra E-Way Bill Limit सामान की वैल्यू और दूरी के आधार पर E-Way Bill बनाये जाते है। 2018 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसके के अनुसार, ये नियम लागू होते हैं: Notification No. 15E, dated 29th June 2018
Intra-State सप्लाई (महाराष्ट्र के अंदर)
Maharashtra के अंदर सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए E-Way Bill ज़रूरी है अगर सामान की वैल्यू ₹1,00,000 से ज़्यादा है। ₹1,00,000 से कम वैल्यू के सामान के लिए ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं है।
कुछ खास सामानों के लिए छूट
अगर hank, yarn, fabric, or garments जैसी चीज़ें शामिल हैं जिन्हें 50 किलोमीटर के अंदर Job Work के लिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो वैल्यू चाहे जो भी हो, ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं है।
Inter-State सप्लाई (महाराष्ट्र से बाहर)
Maharashtra से दूसरे राज्यों में ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले सामान के लिए, अगर मोटर वाली गाड़ियों से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे सामान की वैल्यू ₹50,000 से ज़्यादा है, तो ई-वे बिल बनाना ज़रूरी है।
Note :
महाराष्ट्र E-Way Bill से जुड़ी Limit और नियम समय-समय पर सरकार द्वारा बदले जा सकते हैं। यह जानकारी 2025 में लागू नियमों के आधार पर दी गई है। नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक GST पोर्टल जरूर चेक करें।
Intra-State सप्लाई (महाराष्ट्र के अंदर)
जब किसी व्यापारी द्वारा महाराष्ट्र राज्य के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल (Goods) भेजा जाता है, तो उसे Intra-State सप्लाई कहा जाता है। जै
उदाहरण
से मुंबई से पुणे या नागपुर से औरंगाबाद माल भेजना। ऐसी सप्लाई पर महाराष्ट्र E-Way Bill नियम लागू होते हैं और तय Limit पार होने पर E-Way Bill बनाना अनिवार्य हो जाता है।
Inter-State सप्लाई (महाराष्ट्र से बाहर)
जब महाराष्ट्र से किसी दूसरे राज्य में माल भेजा जाता है या दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में माल आता है, तो इसे Inter-State सप्लाई कहा जाता है। ऐसे मामलों में अगर माल की कीमत तय सीमा से ज्यादा है, तो E-Way Bill बनाना अनिवार्य होता है, चाहे दूरी कम ही क्यों न हो।
उदाहरण
मान लीजिए मुंबई से गुजरात (अहमदाबाद) माल भेजा जा रहा है। चूंकि यह सप्लाई महाराष्ट्र से दूसरे राज्य में जा रही है
इसी तरह, अगर दिल्ली से पुणे माल आता है और उसकी वैल्यू तय सीमा से ऊपर है, तो भी E-Way Bill अनिवार्य रहेगा।
किन मामलों में E-Way Bill जरूरी नहीं होता?
कुछ विशेष स्थितियों में E-Way Bill की जरूरत नहीं होती:
- Goods Value ₹50,000 से कम
- Non-Motor Vehicle से ट्रांसपोर्ट
- Exempted Goods
- Rail से ट्रांसपोर्ट (कुछ शर्तों के साथ)
Maharashtra में E-Way Bill नहीं बनाने पर Penalty
अगर आपने E-Way Bill नहीं बनाया या गलत जानकारी दी, तो:
- ₹10,000 या
- Tax की राशि (जो भी ज्यादा हो)
- माल और वाहन जब्त (Seizure) भी हो सकता है
इसलिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है।
Maharashtra E-Way Bill कैसे बनाएं? (Short Process)

1 GST E-Way Bill Portal पर जाएं
2 Login करें
3 Generate New E-Way Bill पर क्लिक करें
4 Supplier, Receiver और Transport Details भरें
5 Submit करें और E-Way Bill डाउनलोड करें
Maharashtra E-Way Bill से जुड़े जरूरी टिप्स
- Invoice की जानकारी सही भरें
- Vehicle Number अपडेट रखें
- Validity Expire होने से पहले Extend करें
- GSTIN सही होना चाहिए
निष्कर्ष (Conclusion)
Maharashtra E-Way Bill Limit के अनुशार E-Way Bill बनाना अनिवार्य है चाहे सप्लाई राज्य के अंदर हो या बाहर। अगर आप व्यापारी, ट्रांसपोर्टर या बिजनेस ओनर हैं, तो इन नियमों को जानना और सही तरीके से E-Way Bill बनाना बेहद जरूरी है, ताकि Penalty और कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
Maharashtra E-Way Bill – FAQs
Intra-State सप्लाई में Maharashtra E-Way Bill Limit क्या है?
महाराष्ट्र के अंदर (एक शहर से दूसरे शहर) माल भेजने पर अगर उसकी वैल्यू ₹1,00,000 या ज्यादा है, तो E-Way Bill जरूरी होता है।
Inter-State सप्लाई में E-Way Bill कब जरूरी होता है?
अगर महाराष्ट्र से किसी दूसरे राज्य में या दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में माल भेजा जा रहा है और वैल्यू ₹50,000 से ऊपर है, तो E-Way Bill बनाना जरूरी है।
क्या ₹50,000 से कम माल पर E-Way Bill बनाना जरूरी है?
नहीं। सामान्य तौर पर ₹50,000 से कम वैल्यू के माल पर E-Way Bill जरूरी नहीं होता



